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स्कूटर-मोटरसाइकिल के लिए भी बदले नियम और अब  कार में पीछे बैठने वालों के लिए  भी हुआ सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य | दिल्ली | DELHI NEWS | ADHIKARO KI JUNG

स्कूटर-मोटरसाइकिल के लिए भी बदले नियम और अब कार में पीछे बैठने वालों के लिए भी हुआ सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य | दिल्ली | DELHI NEWS | ADHIKARO KI JUNG

 

पश्चिम दिल्ली में कर दिया गया है इस नियम को लागू

अगर आप भी चलाते हैं  कार  तो यह सूचना है आपके लिए बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए पहले सिर्फ आगे बैठने वालों को सीट बेल्ट लगाने पड़ते थे लेकिन अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीछे बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है अगर आपने पीछे बैठकर सीटबेल्ट  नहीं लगाई तो आपको ₹1000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है ऐसे में अगर आप राजधानी में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा

दिल्ली पुलिस में यह नियम को लेकर नोटिस जारी हो चुका है इस नियम का मकसद रोड सुरक्षा और सेफ ड्राइविंग को सुनिश्चित करना है

पश्चिमी दिल्ली में 13 जनवरी से लागू किया गया है यह नियम 

अब सीट बेल्ट मैं पहनने पर दिल्ली पुलिस ₹1000 का भारी भरकम चालान काट सकती है दिल्ली पुलिस का प्लान अब इस नियम को पूरी राजधानी में लागू करने का है

टू व्हीलर का भी होगा चलान

इसके अलावा अब अगर आपने आपके मोटरसाइकिल और स्कूटर मे रियरव्यू मिरर नहीं लगाए हैं तो आप अपना चालान कटवाने के लिए तैयार हो जाइए

दिल्ली पुलिस ने नए नियम को लागू कर दिया है जिसके मुताबिक रियरव्यू मिरर  लगाना अब जरूरी होगा अगर आपने इस  नियम का पालन नहीं किया तो आपका चालान कट सकता है

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